भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि 30 सितंबर तक बढ़ी



नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पहले वीजा की अवधि 31 अगस्त तक थी। मंत्रालय ने कहा है कि मार्च, 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत आए कई विदेशी नागरिक गंतव्य स्थानों तक उड़ानों के उपलब्ध न होने के कारण भारत में फंस गये थे।

केन्द्र सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों को नियमित वीजा या ई-वीजा या ठहरने की अवधि को बिना किसी शुल्क के बढ़ाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे विदेशी नागरिको को अब 30 सितंबर तक अपने वीजा को बढ़ाने के लिए संबंधित एफ.पी.आर.ओ या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या एफ.आर.ओ को कोई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने बताया है कि विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने से पहले ई-एफ.आर.आर.ओ. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह अनुमति एफ.आर.आर.ओ. द्वारा बिना किसी ओवरस्टे पैनल्टी के दी जाएगी।

यदि 30 सितंबर 2021 के बाद भी वीजा की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित विदेशी नागरिक को ई-एफआरआरओ प्लेटफार्म पर आवेदन करना होगा। इसके लिए उसे दिशा-निर्देशों के अनुसार शुल्क देना होगा।

मंत्रालय ने कहा है कि जो अफगान नागरिक पहले से ही किसी भी वीजा पर भारत में रह रहे हैं उन्हें अफगान नागरिकों के वीजा के संबंध में जारी अलग दिशा-निर्देश के अनुसार देश में रहने की बढाने की अनुमति दी जाएगी।