विशेष राहत पैकेज के तहत लगभग 22 हजार आपदा प्रभावितों को दी गई वित्तीय सहायता: मुख्यमंत्री

प्रदेश सरकार उठा रही आपदा प्रभावितों के पुनर्वास की जिम्मेवारी

शिमला।   मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां कहा कि 22 हजार से अधिक आपदा प्रभावित परिवार प्रदेश सरकार द्वारा राहत एवं पुनर्वास के लिए लाए गए 4500 करोड़ रुपये के विशेष राहत पैकेज से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 2968 परिवारों को 3 लाख रुपये की रुपये की पहली किस्त प्रदान की गई है तथा शेष सहायता राशि के रूप में शीघ्र ही उन्हें 4 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता सरकार द्वारा संशोधित मानदंडों के अनुसार जारी की गई है जिसके तहत राहत पैकेज में कई गुणा वृद्धि की गई है।
उन्होंने कहा कि 10 हजार से अधिक परिवारों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए, 3648 लाभार्थियों को क्षतिग्रस्त गौशालाओं की मरम्मत के लिए और लगभग 1800 परिवारों को पशुधन के नुकसान के लिए सहायता राशि प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा राज्य सरकार ने किसानों को फसल के नुकसान और खेती योग्य भूमि के नुकसान के लिए भी सहायता राशि दी है, जिससे लगभग 2600 किसानों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त 507 दुकानों और ढाबों के मालिकों को भी मुआवजा दिया गया है, जो उनके व्यवसाय को पुनः आरम्भ करने के लिए फायदेमंद साबित हुआ है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने बीते वर्ष बरसात के मौसम में अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का सामना किया जिस दौरान भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भू-स्खलन ने जन-जीवन तथा सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुंचाया। आपदा से उपजी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का प्रदेशवासियों ने हिम्मत से सामना किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज जारी किया। उन्होंने कहा कि ऐसी विकट परिस्थितियों के बावजूद केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के दौरान पूर्व में प्रदान की जा रही सहायता राशि में अभूतपूर्व वृद्धि की। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घर के पुनर्निर्माण के लिए सहायता राशि को 1.30 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घरों के लिए सहायता राशि को 6 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये, दुकान या ढाबे के नुकसान पर सहायता राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये और गौशालाओं को नुकसान होने पर सहायता राशि को 3 हजार  रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों को किराए के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपये और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपये प्रतिमाह प्रदान कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को सरकारी दरों पर निःशुल्क राशन, गैस कनेक्शन, निःशुल्क बिजली व पानी कनेक्शन और सरकारी दरों पर सीमेंट भी उपलब्ध करवा रही है।

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