सभी कार्यालय शनिवार और रविवार को रहेंगे बंद – पंकज राय

बिलासपुर 10 जनवरी:- जिला दण्डाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंकज राय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है कि जिले में सरकारी, पीएसयू(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय शनिवार और रविवार (सप्ताह में केवल 5 दिन खुले रहेंगे) को बंद रहेंगे और कार्य दिवसों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित होंगे। यह प्रतिबंध आपातकालीन या आवश्यक सेवाओं जैसे आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, बजट और सम्बन्धित घटना सेवाओं गतिविधियों आदि से निपटने वाले कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अनुपालना के लिए विभागाध्यक्ष व नियंत्रण अधिकारी तदनुसार रोस्टर आदेश जारी करेंगे।
उन्होंने बताया कि जिले में सभी सामाजिक और धार्मिक समारोहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अन्य सभाओं जैसे अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक गतिविधियों पर 50 प्रतिशत क्षमता तक या अधिकतम 100 व्यक्तियों को इनडोर निर्मित व आच्छादित क्षेत्रों (जो भी कम हो) में और बाहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत क्षमता तक या 300 व्यक्तियों (जो भी कम हो) की अनुमति दी गई है। सभाओं की पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को दी जाएगी और अतिरिक्त शर्तें भी संबंधित एसडीएम द्वारा आयोजकों पर मौजूदा कोविड स्थिति को उपयुक्त मानने के बाद लगाई जाएंगी। इन सभाओं के दौरान कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
धार्मिक व पूजा स्थलों के साथ-साथ जिले के सभी स्थानों पर लंगर व सामुदायिक रसोई या धाम पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सभी एसडीएम किसी भी सरकारी कर्मचारी को तैनात करने के लिए सक्षम होंगे जो अन्यथा कोई कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं या किसी प्राधिकरण के निर्देशों के कारण अपने कार्यालयों में नहीं आ रहे हैं। टीकाकरण, होम आइसोलेशन के तहत व्यक्तियों की निगरानी से संबंधित किसी भी कर्तव्य के लिए उन्हें प्रतिनियुक्त करने के लिए सक्षम होंगे। कोविड -19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए चेक पोस्ट, डेटा प्रविष्टि या निगरानी करना, घर में अलग-थलग रोगियों को बुलाना आदि सम्बन्धित एसडीएम के अधिकार में होगा।
इन आदेशों की अवहेलना करने तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
यह आदेश 10 जनवरी प्रातः 6 बजे से 24 जनवरी प्रातः 6 बजे तक लागू रहेंगे।
इसके अतिरिक्त जिला में सभी शैक्षणिक संस्थान (सरकारी, अर्धसरकारी) जिनमें स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, इंजीनियरिंग व पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई, कोचिंग सेंटर 26 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे। इस अवधि के दौरान आवासीय विद्यालय भी बंद रहेंगे। हालांकि सभी नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज खुले रहेंगे और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कोविड मानक संचालक प्रक्रिया और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
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District Public Relations Office

Bilaspur, District Bilaspur HP

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